Income Tax: मेरी टोटल इनकम सालाना 12 लाख से कम है लेकिन कैपिटल गेंस हुआ है, क्या मुझे सेक्शन 87ए के तहत टैक्स रिबेट मिलेगा?
हाँ, आपको सेक्शन 87A के तहत टैक्स रिबेट मिल सकता है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम (after deductions) कितना है और आपका कैपिटल गेंस किस तरह का है।
नीचे पूरा नियम आसान भाषा में समझें:
✅ सेक्शन 87A रिबेट कब मिलता है?
अगर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम ₹7 लाख तक है (New Regime)
या ₹5 लाख तक है (Old Regime),
तो आपको ₹12,500 (Old Regime) या ₹25,000 (New Regime) तक की टैक्स रिबेट मिलती है।
❗लेकिन कैपिटल गेंस के मामले में एक खास नियम है
1️⃣ LTCG @10% (Section 112A – listed shares, equity MF)
➡️ इस गेंस पर 87A रिबेट नहीं मिलता।
मतलब:
अगर आपकी सारी इनकम ₹5–7 लाख से कम भी हो, पर आपको LTCG (112A वाला) है, तो उस LTCG पर टैक्स लगेगा और रिबेट नहीं मिलेगी।
उदाहरण:
Total income = ₹6,00,000
जिसमें LTCG u/s 112A = ₹80,000
→ इस ₹80,000 पर 10% टैक्स जरूर लगेगा
→ 87A रिबेट नहीं मिलेगी
2️⃣ Short Term Capital Gain (STCG @15% – Section 111A)
➡️ इस गेंस पर भी 87A रिबेट नहीं मिलता।
3️⃣ अन्य कैपिटल गेंस (जैसे प्रॉपर्टी sale LTCG, gold, debt MF etc.)
➡️ अगर यह सामान्य स्लैब में टैक्स होता है
➡️ और आपकी टैक्सेबल इनकम Old Regime में ₹5 लाख या New Regime में ₹7 लाख से कम है
👉 तो 87A रिबेट मिल सकती है।
⭐ आसान निष्कर्ष
नीचे देखें आपकी इनकम किसमें आती है:
✔ क्या आपका कैपिटल गेंस Equity आदि से है? (Section 112A या 111A)
➡️ नहीं मिलेगा 87A रिबेट
✔ क्या आपका कैपिटल गेंस Non-equity है? (property, gold, debt MF आदि)
➡️ मिलेगा 87A रिबेट, अगर टोटल टैक्सेबल इनकम लिमिट के अंदर है।
अगर आप बताएं कि आपका गेन किस प्रकार का है (Equity, Property, Debt MF आदि), तो मैं बिल्कुल सटीक बता दूँगा कि आपको टैक्स देना होगा या पूरी तरह माफ़ हो जाएगा। Comment inbox.

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